द जागरण टाइम्स l 28अक्टूबर 2026।रायपुर : नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन के लिए नए उपनियमों का प्रारूप तैयार किया है। इसमें पहली बार नहीं, बल्कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है।
सड़क या खाली जगह पर वाहन से मलबा फेंकने पर पहली बार में 10 हजार रुपये और तीसरी बार या उसके बाद 50 हजार रुपये जुर्माने के साथ वाहन जब्त करने का प्रविधान प्रस्तावित है। नाली, नाला या जलस्रोत में मलबा डालने पर पहली बार 25 हजार और बार-बार ऐसा करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। ये प्रविधान अभी मसौदे में हैं, अंतिम रूप से लागू नियम नहीं हैं।

केपी नारायण स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित। दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय।







